UP सरकार द्वारा kanya sumangala yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य की बेटियों को मिलेगा। योजना के माध्यम से सरकार बेटियों के जन्म के बाद उन्हें 15000 रुपये की राशि 6 किश्तों में प्रदान करेगी। Kanya Sumangala Yojna का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा समाज में फैली उनके प्रति नकारत्मक सोच को खत्म करना है। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के हाथों में है।
बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए यह योजना बहुत लाभदायक है। ऐसी योजनाओं के लागू होने से बेटियां शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित होंगी। सरकार ने इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। आज हमारा प्रयास आपको इस लेख के मााध्यम से kanya sumangala yojana से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना हैkanya sumangala yojana की संपूर्ण जानकारी के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।
Kanya Sumangala Yojna क्या है?
भारत का सामाजिक तानाबाना खुद में ही जटिल और विवादित है। समाज में महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक और पारिवारिक स्थितियां शुरु से ही भेदभावपूण रही हैं। समाज में मौजूद कुरीतिया एवं भेदभाव जैसे कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं महिलाओं/बालिकाओं के प्रति आम जनमानस की नकारात्मक सोच के कारण महिलाएं अपने मौलिक आधिकारों से वंचित रह जाती हैं। समाज में उन्हें वह स्थान नहीं प्राप्त नहीं हो पाया है, जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। इन्हीं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाएं अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत करी है। जिसके माध्यम से महिलाओं/बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के साथ-साथ उनके विकास के लिए नए अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।
इस योजना के द्वारा न केवल महिलाओं को न केवल समाजिक कुरीतियों को दूर किया जा रहा है बल्कि, उन्हें शिक्षा एवं रोजगार की ओर बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की वर्तमान प्रतिबद्धता महिला सशक्तिकरण है। जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती रही है। महिलाओं को सशक्त करने के दो मूल स्तंभ है,़ पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। राज्य की महिलाओं/बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वाास्थ्य में वृ़िद्ध हेतु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ही कन्या सुमंगला योजना का आगमन हुआ है। इससे महिलाओं को सशक्तिकरण का बल मिलेगा। साथ ही उन्हे अपने लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण का अवसर भी प्राप्त होगा।
कन्या सुमंगला योजना के मुख्य उद्देश्य
- प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को समाप्त करना।
- प्रदेश में की शिक्षा और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना।
- प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करना।
- बेटी के जन्म के समय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- राज्य की महिलाओं/बालिकाओं के भविष्य को उज्जवल बनाना।
- बेटियों के प्रति समाज में सकारात्क सोच को उत्पन्न करना।
kanya sumangala yojana( MKSY )

इस योजना के अंतर्गत बेटियों को जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक 15 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
यह धनराशि उन्हें 6 किश्तों में दी जाएगी।
- योजना में आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना के लिए एक परिवार से दो बेटियों के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
- अगर किसी परिवार में गोद ली हुई बेटी है और परिवार की जैविक संतान भी है तो दोनों को योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
- योजना के द्वारा बेटियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
- योजना के द्वारा मिलने वाली राशि से उनकी शिक्षा में आनी वाली बाधाएं समाप्त हो जाएंगी।
- कन्या सुमंगला योजना के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ,
- अगर किसी महिला की जुड़वा बच्चियां हैं तो तीसरी बेटी भी इस योजना के लिए पात्र है।
- महिलाएं एवं बालिकाओं को सशक्त कर उन्हें आत्मनिर्भर बनानाा ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को राशि उनके बैंक खाते में PFMS द्वारा करी जाएगी।
कन्या सुमंगला योजना के तहत देय धनराशि
किश्त | देय धनराशि |
कन्या के जन्म पर | 2000 |
बेटी के एक वर्ष का टीकाकरण पूरा होने पर | 1000 |
बेटी के कक्षा 1 मेें प्रवेश होने के बाद | 2000 |
बेटी के कक्षा 6 मेें प्रवेश होने के बाद | 2000 |
बेटी के कक्षा 9 मेें प्रवेश होने के बाद | 3000 |
कन्या के 10वीं तथा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक/ डिग्री या कम से कम डिप्लोमा में प्रवेश के बाद | 5000 |
Kanya Sumangala Yojna के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के परिवार में दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
- एक परिवार से दो ही बेटियां योजना के लिए पात्र हैं।
- यदि किसी परिवार में जुड़वां बेटियों ने जन्म लिया है तो तीसरी बेटी भी योजना के लिए पात्र है।
- यदि किसी महिला ने पहले प्रसव में एक बेटी और अपने दूसरे प्रसव में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। तो ऐसी स्थिति में ही तीनों बेटियों को योजना केे लिए पात्र माना जाएगा।
- अगर किसी परिवार में गोद ली हुई बेटी है और परिवार की जैविक संतान भी है तो दोनों को योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- फोटो पहचान-पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बैंक खाते की छायाप्रति
- मोबाइल नं
- बेटी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र
- आवेदक और कन्या की संयुक्त फोटो
- परिवार आईडी हेतु पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान पंजीकरण/संख्या/रसीद (जो लागू हो)
kanya sumangala yojana 2023 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी इच्छुक कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। वे नीचे दी गई प्रक्रिया के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग कीआधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आने के बाद आपको सिटीजन सर्विज पोर्टल के विकल्प पर क्लिक करना है।
- विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- यहां आपको राजिस्ट्रेशन फॅार्म दिखाई देगा। जिस पर आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नं, OTP समेत अन्य आवश्यक जानकारियों को सत्यापित करना है।
- फॅार्म के सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप योजना के लिए पंजीकृत हो जाएंगे।
- पंजीकृत होने के बाद आपके मोबाइल नं पर User ID प्राप्त होगी।
- User ID और password डालकर आपको Log in करना है।
- इसके बाद आपको पुत्री के लिए रजिस्ट्रेशन फॅार्म दिखाई देगा।
- फॅार्म मे मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- अब दस्तावेजों को अपलोड करके submit के बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप MKSY के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
राज्य के वे इच्छुक जो योजना के लिए ऑनलाइनआवेदन नहीं कर सकते वे नीचे दी गई प्रक्रिया से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको कन्या सुमंगला योजना से संबंधित सरकारी कार्यालय में जाना है।
- कार्यालय से आपको योजना के लिये फॅार्म प्राप्त हो जाएगा।
- आवेदन फॅार्म में मांगी गई आवश्यक जानकारियों को भर दीजिये।
- अब आवेदन फॅार्म के साथ संबंधित दस्तावेजों को अटैच कर दें।
- अब इस आवेदन फॅार्म को एसडीएम, खंड विकास अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, उप परिवीक्षा अधिकारी आदि के कार्यालय में जाकर जमा करा दें।
- आपके द्वारा दिये गए आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी को भेज दिया जाएगा।
- फॅार्म में आपके द्वारा भरी गई जानकारी को ऑनलाइन डीपीओ द्वारा भर दिया जाएगा
- आगे की प्रक्रिया ठीक वैसे ही हागी जैसे ऑनलाइन होती है।
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